छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” का शुभारंभ 29 मार्च 2023 को किया गया, जिसे श्रम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अस्थायी रूप से काम न मिलने की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।
पात्र श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे ₹1500 की पेंशन
इस योजना के तहत वे सभी श्रमिक जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें ₹1500 मासिक पेंशन दी जाती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को ₹700 प्रति माह की पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस पहल से ऐसे हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा जो लंबे समय से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और वृद्धावस्था में किसी प्रकार की आय नहीं होने से जूझ रहे हैं।
योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मिलेगा
पेंशन सहायता योजना केवल उन्हीं श्रमिकों के लिए लागू है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। यदि पति-पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और दोनों को पेंशन मिल रही है, तो किसी एक की मृत्यु के बाद केवल जीवित जीवनसाथी को पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही यदि विधवा की आयु 60 वर्ष से कम है, तो उसे पारिवारिक पेंशन दी जाती है, और 60 की उम्र पूरी होने पर वह मुख्य पेंशन योजना में शामिल हो सकती है।
पेंशन जारी रखने के लिए जीवित प्रमाण पत्र आवश्यक
लाभार्थियों को पेंशन निरंतर प्राप्त करने के लिए हर वर्ष मार्च माह में जीवित प्रमाण-पत्र श्रम विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी यह प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। पहली बार पेंशन लेने के समय भी यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, जिससे लाभार्थी की सक्रियता सुनिश्चित हो सके।
आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन मोड में होगी
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं। इच्छुक श्रमिकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” सेक्शन में संबंधित सेवा का चयन करना होता है। आवेदन पत्र भरने के बाद निर्धारित कार्यालय में जमा करना होता है, जहां से दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
दस्तावेजों की स्कैन कॉपी आवेदन के समय जरूरी
योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जमा करनी होती है। इनमें श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण-पत्र, नवीनतम फोटो और पारिवारिक पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र शामिल हैं। ये दस्तावेज आवेदन की वैधता और लाभार्थी की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।